बचपन से निवेश की शुरुआत: क्या नाबालिग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं?



भारत में निवेश का विषय वर्तमान समय में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, और आज अधिक से अधिक लोग अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचपन से ही निवेश करना चाहते हैं, और अक्सर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सोचते हैं कि क्या उनके नाबालिग (अर्थात् 18 साल से कम उम्र के) बच्चे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। 

इसका उत्तर है – हां, नाबालिग अर्थात् 18 साल से कम उम्र के बच्चे म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और प्रक्रियाएं हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। और आज के इस लेख में हमने आपको नाबालिग म्युचुअल फंड में कैसे निवेश करें, नाबालिग के म्युचुअल फंड में निवेश करने के फायदे और नुकसान, अकाउंट खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की है।

क्या नाबालिग म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं

क्या नाबालिग डायरेक्ट म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं?

Indian law के हिसाब से वास्तव में नाबालिग जो की 18 साल से कम की उम्र के है, वह म्युचुअल फंड में डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकते है। लेकिन, 18 साल से कम उम्र के बच्चे अर्थात् नाबालिग अपने माता-पिता या फिर कानूनी गार्जियन के नाम पर म्युचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। असलियत में इनवेस्टमेंट का अकाउंट भले ही नाबालिग के नाम पर चल रहा हो। 

लेकिन, उस खाते में अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए उसके माता-पिता के पास ही इसका अधिकार होता है, साथ ही साथ जब म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए जिस नाबालिग का नाम दिया गया है, वह 18 साल की उम्र तक पहुंच जाता है तो उसके बाद यह खाता बच्चों के नाम पर ट्रांसफर करना बहुत जरूरी होता है। 

नाबालिग किस तरह के म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते है।

अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और आप म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहां आपको म्युचुअल फंड में निवेश करने के कुछ लोकप्रिय तरीके बताएं हैं।

#1: नाबालिग SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते है।

SIP (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है। SIP के जरिए नाबालिग को इन्वेस्टमेंट की और सेविंग्स की आदत पड़ जाती है, SIP एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए बच्चों के फ्यूचर में, हाई एजुकेशन और शादी वगैरा के लिए बड़ा पैसा जमा हो जाता है।

#2: नाबालिग Equity में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

नाबालिग के नाम से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन, इसमें रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। 

#3: नाबालिग हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

नाबालिग के नाम पर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, यह फंड्स इक्विटी और डेप्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स को रिस्क से कुछ हद तक बचने के साथ-साथ बड़ा रिटर्न  लेने का मौका देते हैं। 

#4: डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।

नाबालिग के नाम पर सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिसमें रिक्स बहुत कम होता है और रिटर्न भी ठीक-ठाक रहता। 

नाबालिग के म्युचुअल फंड अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज

नाबालिग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट खोलना के purpose से जरूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार है:

  • नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ताकि उसकी सरकारी कागजों में दर्ज सही उम्र का पता लग सके। 
  • नाबालिग के माता-पिता या फिर कानूनी अभिभावकों के जरूरी डॉक्यूमेंट में से उनका पहचान पत्र और  पता प्रमाण पत्र जरूरी है। जिसके लिए उन्हें अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो देनी होगी। 
  • जिस नाबालिग का आप म्युचुअल फंड में अकाउंट खोल रहे हैं उसका खुद का पैन कार्ड होना भी जरूरी है। 
  • नाबालिग और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक का केवाईसी होना भी जरूरी है।

नाबालिग के म्युचुअल फंड में निवेश करने के फायदे

  • नाबालिग जो की 18 साल से कम की उम्र के होते हैं, अगर आप उनके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो ऐसे में कंपाउंडिंग के जरिए वह बहुत अच्छा रिटर्न आगे चलकर ले सकते हैं। 
  • अगर 15 -16 साल की उम्र से ही बच्चों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाए तो आगे चलकर वे अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। 
  • बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप उनके आगे आने वाली महंगी शिक्षा को मैनेज कर सकते हैं और शादी वगैरा के खर्च भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। 
  • म्युचुअल फंड में अगर नाबालिग के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो टैक्स से बचाने का फायदा भी मिलता है।

नाबालिग के म्युचुअल फंड में निवेश करने के नुकसान

  • म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ होता है जिसमें रिक्स होता है ऐसे में अगर मार्केट में उतर-चढ़ाव आते है तो उससे नुकसान होने का खतरा हो सकता है। 
  • म्युचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलने में समय ज्यादा लगता है तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को इनसिक्योर फील होता है। 
  • नाबालिग का इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के जरिए ही इन्वेस्टमेंट में बदलाव किए जा सकते हैं तो अगर नाबालिग म्युचुअल फंड की जानकारी रखता है और अपने इन्वेस्टमेंट में बदलाव करना चाहता है तो ऐसे में वह नहीं कर सकता। 
  • अगर आपके म्युचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में टैक्स भी देने की जरूरत पड़ सकती है। 

नाबालिग के म्युचुअल फंड में निवेश करने से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें

  • नाबालिग म्युचुअल फंड खाता धारक की उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाए, तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक की जिम्मेदारी है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट को नाबालिग की जगह बालिक में बदल दिया जाए। क्योंकि, अगर ऐसा नहीं किया गया तो अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। 
  • म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको सब्र रखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए माता-पिता सब्र के साथ निवेश करते रहे।
  • बच्चों के लिए अगर आप म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट को चुन सके। 

People also ask: आपके पूछे गए प्रश्न

प्रश्न: क्या नाबालिग भी म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 

उत्तर: जी हां, नाबालिग भी म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन, यह इन्वेस्टमेंट उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के जरिए किया जाना चाहिए। 

प्रश्न: क्या नाबालिग का SIP account खोला जा सकता है?

उत्तर: जी हां, नाबालिग का SIP account खोला जा सकता है, जिसमें आप एक निश्चित अवधि पर एक छोटा अमाउंट उनके भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।

प्रश्न: नाबालिग म्युचुअल फंड अकाउंट खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए?

उत्तर: नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक का पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, द्वारा केवाईसी करना जरूरी है।

प्रश्न: क्या नाबालिग के खाते पर कोई कर (टैक्स) लगता है?

उत्तर: अगर म्यूचुअल फंड में निवेश से कोई लाभ होता है, तो उस पर टैक्स नियम लागू होते हैं। इसमें आयकर नियमों का पालन करना होता है।


मेरा नाम जतिन पांचाल है और मैं MutualFundsHindi.com का Founder हूं। हमारा मिशन आप सभी को शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, और निवेश संबंधित बहुमूल्य जानकारी देकर सशक्त बनाना है।

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