हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि म्युचुअल फंड निवेश का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह अन्य निवेश से अधिक रिटर्न देता है, जिसे भविष्य में आप या आपका नॉमिनी प्राप्त कर सकता है।
अर्थात यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी म्युचुअल फंड संपत्तियों का मालिक आपके नॉमिनी को बना दिया जाता है, और यदि बात करें म्युचुअल फंड में नॉमिनी कौन हो सकता है, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कौन बन सकता है, म्युचुअल फंड में नॉमिनी बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, आदि से संबंधित इस लेख में आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है जिसे पूरा अवश्य पढ़ें।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कौन हो सकता है?

म्युचुअल फंड में कानूनी रूप से आपके म्युचुअल फंड का उत्तराधिकारी नॉमिनी होता है और म्युचुअल फंड में आप अपने माता-पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाई, बहन, रिश्तेदार, मित्र एवं अन्य किसी अपने चाहने वाले व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, किंतु ध्यान रहे वह नाबालिक नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा नॉमिनी के पास कुछ अन्य जरूरी दस्तावेज भी होने आवश्यक है, और इसके लिए आपको नॉमिनी बनाने से पहले यह जान लेना चाहिए कि नॉमिनी कौन बन सकता है जिसकी आगे आपको पूरी जानकारी दी गई है।
म्युचुअल फंड में नॉमिनी कौन बन सकता है?
म्युचुअल फंड में निम्नलिखित विशेषताएं वाला व्यक्ति नॉमिनी बन सकता है:
- नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- नॉमिनी के पास वोटर कार्ड या आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- नॉमिनी पैन कार्ड धारक होना आवश्यक है।
- नॉमिनी परिवार, रिश्तेदार, मित्र अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को बनाया जा सकता है।
- म्युचुअल फंड में आप एक से अधिक लोगों को अपना नॉमिनी बना सकते हैं।
नॉट: नॉमिनी के पास आपकी मृत्यु पश्चात आपके म्युचुअल फंड का पूरा अधिकार आ जाता है, ऐसे में नॉमिनी बनाते वक्त विशेष ध्यान रखें की आपका नॉमिनी आपके प्रति भरोसेमंद होना चाहिए।
क्या विदेशी नागरिक को म्यूचुअल फंड नॉमिनी बनाया जा सकता है?
यदि आप अपने म्युचुअल फंड का नॉमिनी किसी दूसरे देश के नागरिक को बनाना चाहते हैं, तो वह बनाया जा सकता है किंतु ध्यान रहे, यदि नॉमिनी विदेशी नागरिक है, तो आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पढ़ते हैं जैसे की दूसरे देश की नागरिकता पहचान पत्र, पासपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेज।
क्या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बदला जा सकता है?
जी हां, आप अपना नॉमिनी कभी भी बदल सकते हैं किंतु एक बार नॉमिनी का नाम जोड़ देने के बाद आप उसे ऑनलाइन नहीं बदल सकते हैं, नॉमिनी बदलने के लिए आपको अपने ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी को एक नॉमिनी परिवर्तन फॉर्म भरकर जमा करना होता है।
फार्म जमा कराने के बाद लगभग 7 से 15 दिनों के अंदर आपका नॉमिनी म्युचुअल फंड कंपनी द्वारा अपडेट अर्थात बदल दिया जाता है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें
- नॉमिनी हमेशा एक भरोसेमंद व्यक्ति को बनाना चाहिए, जो कि आपकी इच्छाओं का सम्मान रखें।
- नॉमिनी बनाते समय यह ध्यान रखें कि आपकी मृत्यु के पश्चात आपका नॉमिनी आपके म्युचुअल फंड के पैसे को आपके उद्देश्यों को पूरा करने में लगाए।
- आप जिस भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाते हैं उसे अपने म्युचुअल फंड निवेशों की जानकारी अवश्य प्रदान करें।
- अपने म्युचुअल फंड के अंदर नॉमिनी के सभी संपर्क का विवरण अपडेट रखें।
अगर म्युचुअल फंड में नॉमिनी नहीं बनाए, तो क्या होगा?
अगर आप किसी कारणवश या भूल पूर्वक अपने म्युचुअल फंड में नॉमिनी नहीं बनाते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आपके म्युचुअल फंड का उत्तराधिकारी, म्युचुअल फंड नियमानुसार निर्धारित व्यक्ति को या किसी संस्था को आपके म्युचुअल फंड का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है।
किंतु इस पूरी प्रक्रिया में आपके परिवार रिश्तेदारों एवं मित्रों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके लिए उन्हें म्युचुअल फंड कंपनी के काफी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तब जाकर आपके म्युचुअल फंड का लाभ आपके चाहने वालों को प्राप्त होगा। इसलिए यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपने अपने म्युचुअल फंड निवेशों का एक नॉमिनी बनाया हुआ है।
People also ask: कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर
प्रश्न: म्युचुअल फंड नॉमिनी का क्या काम होता है?
उत्तर: यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका नॉमिनी आपके म्यूचुअल फंड इकाइयों का हकदार होता है, और उसका काम आपके म्युचुअल फंड के पैसे को आपकी इच्छा पूर्ति में लगाना होता है।
प्रश्न: संयुक्त खाताधारक म्युचुअल फंड में नॉमिनी कौन हो सकता है?
उत्तर: यदि आपने संयुक्त खाते में म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो आप केवल उसी खाते के अन्य धारकों को ही नॉमिनी बना सकते हैं।