म्युचुअल फंड में नॉमिनी कौन बन सकता है?

आप अपने माता-पिता, बच्चों, पत्नी, भाई, बहन, रिश्तेदार, मित्र एवं अन्य किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं।

म्युचुअल फंड में कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बन सकता है, किंतु ध्यान रहे:

नॉमिनी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, अर्थात वह नाबालिक नहीं होना चाहिए।

नॉमिनी आधार कार्ड धारक होना चाहिए, अर्थात उसके पास अपना आधार कार्ड होना जरूरी है।

नॉमिनी के पास पैन कार्ड होना भी आवश्यक है।

और आप एक से अधिक, 2 या 3 लोगों को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं।

म्युचुअल फंड नॉमिनी से संबंधित अधिक जानकारी वेबसाइट पर पढ़े।